लो.से.प्र.गा.अ. में समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण ना करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई
रिपोर्टर प्रकाश कुशवाहा
अनूपपुर। अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत नामांकित विभिन्न पदाभिहित अधिकारियों को सचेत किया है कि अधिनियम के तहत यदि उनके द्वारा प्रकरण के समय सीमा से बाहर चले जाने पर उसका निराकरण किया जाता है, तो स्वप्रेरणा में प्रकरण लेकर उनके विरुद्ध अर्थ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी और अर्थदण्ड की वसूली उनके आगामी माह के वेतन कटौत्रे से की जाएगी। इन अधिकारियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़, तहसीलदार तहसील जैतहरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पुष्पराजगढ़, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पसान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैतहरी, सचिव ग्राम पंचायत सेमरवार ज.पं. जैतहरी, सचिव ग्राम पंचायत गोरसी ज.पं. जैतहरी, विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी जैतहरी, विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ तथा नायब तहसीलदार बिजुरी शामिल हैं।