जबलपुर

स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से विलोपित होंगे हजारों नाम,अखिल भारतीय बार परीक्षा अनुत्तीर्ण अभिभाषक होंगे बाहर

रिपोर्टर@राकेश रंजन

स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से विलोपित होंगे हजारों नाम
अखिल भारतीय बार परीक्षा अनुत्तीर्ण अभिभाषक होंगे बाहर
अनूपपुर। मध्‍यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशांत दुबे एवं सहायक चुनाव अधिकारी नलिनकांत बाजपेयी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त जानकारी  दिये कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिये तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बार परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 और आगामी वर्षो में आगे स्नातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा-24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विद्यार्थियों के लिए आज्ञापक है। इस नियम से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 के पश्‍चात केवल उन्ही अधिवक्ताओं को राज्य नामावती में अधिवक्ताओं के रूप में नाम जोड़ा जायेगा, जिन्होने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया है कि प्रावधिक रूप से नामांकित किये गये अधिवक्ता एवं जिन अभिभाषको ने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, ऐसे अभिभाषकों को न केवल अधिवक्ता संघ, बल्कि मध्‍यप्रदेश अधिवक्ता परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।
मध्‍यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशांंत दुबे एवं सहायक चुनाव अधिकारी नलिनकांत बाजपेयी ने यह बताया है कि ऐसे प्रावधिक रूप में नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं का नाम मध्‍यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जायेगा। पूर्व में मध्‍यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था जिसमें तकनीकी कारणों से ऐसे प्रावधिक रूप से नामांकित अधिवक्ताओं का नाम शामिल हो गया था। अंतिम मतदाता सूची में बार कौंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अधिवक्ताओं का नाम पृथक किया जायेगा। मध्‍यप्रदेश राज्य अधिवक्क्ता परिषद के चुनाव 2019 की अंतिम मतदाता सूची में ऐसे प्रावधिक रूप से नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं एवं विधिज्ञ परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले अधिवक्ताओं का नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

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