कोतमा भालूमाडॉ थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार का आतंक गली-गली बिकवा रहे हैं अवैध शराब
कोतमा भालूमाडॉ थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार का आतंक गली-गली बिकवा रहे हैं अवैध शराब
संतोष चौरसिया
जमुना कोतमा भालूमाड़ा अनूपपुर जिले में उप चुनाव की दृष्टि से आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन यह आचार संहिता केवल आम लोगों के लिए वाहन चालकों के लिए नियम बना है कोतमा भालूमाडॉ थाना क्षेत्र में वर्षों से अवैध शराब ठेकेदार गली-गली शराब बिकवा रहे हैं उन पर कार्यवाही करने से पुलिस बचती रही है आलम तो यह है कि कोतमा थाना क्षेत्र हो या भालूमाडॉ थाना क्षेत्र यहां हर गली हर मोहल्ले में शराब की दुकानें ठेकेदारों ने खुलवा कर रखी हुई हैं शराब ठेकेदार के आदमी जो यूपी-बिहार से आए हैं जिनका वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया है और यह लोग खुलेआम गाड़ियों से शराब लादकर घर घर दुकान दुकान पहुंचा रहे हैं लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो आबकारी एक्ट 34 के तहत केवल और केवल शराब ठेकेदार के कहने पर देसी शराब बनाने वालों की धरपकड़ कर खानापूर्ति की जा रही है।
इस सामाजिक अपराध के संबंध में मीडिया ने अवैध शराब पैकारी की खबरों को प्रकाशित कर लगातार मुहिम भी चलाई है। लेकिन प्रशासन को ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया आखिरकार मीडिया ने ही आज अंग्रेजी शराब दुकान कोतमा की शराब की पैकारी करते अंग्रेजी शराब दुकान का कर्मचारी डब्बू गुप्ता को रँगे हाथों पैकारी की शराब ले जाते पकडा गया । जिसमे लगभग 3 पेटी अंग्रेजी शराब व कुछ देशी शराब एवम 24 बीयर कोतमा पुलिस द्वारा जप्त किया गया है । एवम एक बाइक जिसमे अवैध तरीके से शराब ले जाया जा रहा था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है ।
देशी प्लेन 50 पाव कीमत लगभग 3000/- रुपये,
ब्लू चिप, कीमत 1200/-
एमडी अंग्रेजी 15 पाव 3600/-
हंटर बियर 24 बोतल कीमत,5000/-
टोटल कीमत 12000/-
77 बोतल अंग्रेजी,
24 बोतल बियर,
1 मोटर सायकिल हीरो होंडा सी डी डीलक्स सोल्ड को जप्त कर डब्बू गुप्ता पिता लाल बहादुर गुप्ता, उम्र 36 वर्ष निवास जिला भोजपुर बिहार को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई