कमिश्नर कार्यालय के अधीक्षक के विरुद्ध जाति के मामले में की गई कार्यवाही
उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाने का दिया आदेश

बिलासपुर। सरगुजा संभाग स्थित कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक रामाशीष सिंह के विरुद्ध उच्च स्तरीय जाति प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र देने के संबंध में जांच की गई थी ,उक्त जांच के आधार पर उच्च स्तरीय जाति प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा रामाशीष सिंह के जाति को सही नहीं मानते हुए कार्यवाही करने हेतु कमिश्नर सरगुजा को निर्देशित किया गया था जिसके आधार पर कमिश्नर सरगुजा के द्वारा थाना अंबिकापुर में अपराध दर्ज कराने हेतु पत्र लिखा गया था जिसके आधार पर थाना अंबिकापुर के द्वारा रामाशीष सिंह के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है उक्त सभी तथ्यों को लेकर रामाशीष सिंह ने अंबिकापुर के अधिवक्ता डी.के.सोनी के माध्यम से बिलासपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. एस./834/ 2020 रामाशीष सिंह प्रति छत्तीसगढ़ शासन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दिनांक 6/2/ 2020 को माननीय न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए उच्च स्तरीय जाति प्रमाणीकरण छानबीन समिति की अनुशंसा की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिया गया तथा उच्च स्तरीय जाति प्रमाणीकरण छानबीन समिति की अनुशंसा पर की गई समस्त कार्यवाहियों जिसमें प्रथम सूचना पत्र तथा विभागीय कार्यवाही को भी स्थगित करने का आदेश दिया गया है। रामाशीष सिंह के उक्त प्रकरण की पैरवी बिलासपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे के द्वारा किया गया।