अनूपपुर

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास की सजा

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 758/14 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 के द्वारा धारा 452, 294, 323, 506 भा.द.वि. के आरोपी सुदंर सिंह पिता बीरसिंह गोड़ निवासी ग्राम पड़रिया थाना-अमरकंटक जिला-अनूपपुर म0प्र0 भादवि 323 में 6 माह का कारावास औरं 500 रूपये जुर्माना एवं भादवि 452 की धारा 452 में एक वर्ष का कारावास और 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 04 अक्टूबर 2014 को फरियादी राजकुमारी का पति अपने ससुराल ग्राम-बेनीबारी गया था। शाम को लगभग 08.00 बजे फरियादी ग्राम-पड़रिया स्थित अपने घर पर अकेली थी। वर्ष 2012 में फरियादी का पति, फरियादी को पत्नी बनाकर रख लिया था। इसी बात को लेकर फरियादी की सौतन गंगोत्री बाई एवं आजी सास सोनिया बाई का वाद-विवाद हो रहा था। तभी अभियुक्त सुन्दर सिंह फरियादी के घर के अंदर आकर फरियादी के साथ गाली-गलौच करते हुये डण्डे से मारपीट करने लगा, जिससे फरियादी के सिर व जांघ में चोट आई थी। इसके बाद अभियुक्त, फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुये चला गया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना-अमरकंटक में किये जाने पर थाना अमरकंटक के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, थाना अमरकंटक के द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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