छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था मध्यप्रदेश

पोड़ी पुलिस ने दिखा दी जेल की राह

कोरिया। जिले के पोड़ी थाना अंतर्गत युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने और उसे भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी के साथ उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की दिनांक 3 जुलाई 2021 को प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिग लड़की उम्र करीब 15 वर्ष 2 जुलाई की रात करीब 11-12 बजे से घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। काफी तलाश पर कोई पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता व संदेही की पता तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। पतासाजी के दौरान जानकारी मिली की अपहृत व संदेही जिला डिंडोरी थाना शाहपुर मध्य प्रदेश में है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी पी सिंह के दिशा निर्देश में एक टीम बनाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश भेजा गया। टीम के द्वारा अपहृत बालिका एव उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी एवं उसके सहयोगी को थाना शाहपुर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से पकड़कर थाना पोड़ी लाया गया। पीड़िता ने बताया की आरोपी धरम सिह करीब साल भर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते आ रहा है उसकी स्वयं की शादी हो जाने पर अपने सहयोगी विष्णु सिंह के साथ शादी करवा देने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश ले गया था। प्रकरण में आरोपी धरम सिंह पिता रामनाथ जाति गोड उम्र 19 वर्ष एवं उसके सहयोगी विष्णु सिंह पिता राम रतन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी लाई थाना पोड़ी को धारा 363. 366.376 (2)(ढ). 34 भा. द. वि. एवं 4.6 पास्को एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट मनेंद्रगढ़ के न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पोडी उप निरीक्षक सुनील सिंह सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश दुबे आरक्षक मुमताज, मदन राजवाड़े महिला आरक्षक राजेंद्र कुमारी, उषा सिंह, सैनिक संजय भगत आदि की सराहनीय भूमिका रही

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