अनूपपुर

फरसा से मारपीट कर चोट पहुचाने वाले आरोपी को कारावास

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा प्र.क्र. 167/2016 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रामप्रसाद राठौर उम्र 47 वर्ष पिता राममिलन राठौर, लखन राठौर उम्र 25 वर्ष पिता रामप्रसाद राठौर, लौंगाबाई उम्र 43 वर्ष पति रामप्रसाद राठौर, अनुसुईयाबाई उम्र 39 वर्ष सभी निवासी पटोराटोला सामतपुर थाना कोतवाली अनूपपुर को धारा 323 भादवि के तहत 03 माह का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है, राज्य की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने पैरवी की है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 06.01.2016 को फरियादिया पुनियाबाई ने अपने पति और लडके के साथ कोतवाली अनूपपुर में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके पति रामसेवक घर के सामने कुआं के पास बाउंड्रीवाॅल बनाने के लिए काम लगाये थे तभी वहां पर रामप्रसाद राठौर हाथ में फरसा लिए अपने लडके लखन राठौर के साथ आया और उन्हें अश्लील गाली देते हुए हाथ में रखे फरसा से उसके सिर की तरफ मारा जिससे खून बहने लगा और लखन राठौर हाथ में रखे लाठी से मारपीट करने लगा एवं रामप्रसाद राठौर की दोनों पत्नियां मिट्टी का ढेला उठाकर मारने लगी थाना कोतवाली द्वारा रिपोर्ट लेख कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्व करते हुए कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।

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