वन रक्षक, व सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज

अनूपपुर। वन परिक्षेत्र बिजुरी के वनरक्षक, व सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा ट्रैक्टर वाहन चालक को रोककर उसके साथ मारपीट करना गाली-गालौज करना जैसे मामले को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर ने परिवादी व साक्षियों के न्यायालयीन कथन पश्चात दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए वन विभाग के आरोपी कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश पारित किया है। मिली जानकारी अनुसार गत 9 सितम्बर 2017 को वाहन मालिक मोहम्मद शाहिद अली का वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एमपी18 एए 6826 लेकर वाहन चालक परिवादी संतोष साहू निवासी लोहसरा ग्राम पंचायत डोंगरिया के आदेश पर केवई नदी के पास स्थित राजस्व भूमि से रेत लेकर ग्राम पंचायत डोगरिया में बन रहे आवास योजना के लिए रेत परिवहन कर उसे पंचायत ले जा रहा था वह डोगरिया रोड पर वाहन लेकर पहुॅंचा था तभी उसे बिजुरी वन परिक्षेत्र के वन रक्षक षिवकुमार तिवारी व सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी बृजलाल परस्ते रोक लिए और पैंसों की माॅग को लेकर जमकर गाली-गालौज करते हुए ट्रैक्टर से नीचे उतारकर मारपीट करने लगे तथा वाहन मालिक को बुलाकर सौदा तय करने को बोले तब परिवादी द्वारा अपने फोन के माध्यम से वाहन मालिक को सूचना दी गई जिस पर मौके से वाहन मालिक अपने वाहन चालक को बचाने आए तब दानो कर्मचारियों ने वाहन मालिक के साथ भी गाली-गालौज किये किये। जिस पर वाहन मालिक ने वन विभाग के कर्मचारियों द्धारा की गई मारपीट का पीडित वाहन चालक से थाना बिजुरी में शिकायत दर्ज कराया। जिस पर थाना बिजुरी ने पीडित वाहन चालक संतोष साहू का षारीरिक परीक्षण कराया,किन्तु थाना बिजुरी ने अपराध दर्ज नही किया उल्टा पीडित संतोष साहू व वाहन मालिक सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस थाना बिजुरी द्धारा पीडित परिवादी की षिकायत पर कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षुब्ध होकर पीडित चालक ने न्यायालय प्रथम श्रेणी कोतमा के समक्ष परिवाद दायर किया। जिसे माननीय न्यायालय ने परिवादी के साक्ष्य व उसके साक्षियों के कथन से संतुष्ट होकर वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान में आम आदमी के सामने गाली गालौज करने पर धारा 294 भा. द. वि. व मारपीट करने पर 323 भा.द. वि. का मामला पॅजीबद्ध करने का आदेष पारित करते हुए आरोपी वन कर्मचारी वन रक्षक शिवकुमार तिवारी व सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी बृजलाल परस्ते को प्रकरण में उपस्थित होने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से पैरवी कोतमा न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शारदा शर्मा ने किया।