न्यायालय ने लगाया नये एमवी एक्ट में पहला जुर्माना : नशे की हालत में वाहन चलाने को न्यायधीश ने लिया गंभीरता से
रिपोर्टर@ संजीत सोनवानी

शहडोल । संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद शहडोल संभाग में पहला फैसला सामने आया है, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एसडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार न्यायालय शहडोल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार कोल द्वारा सुनाए गए एक फैसले में पप्पू उर्फ राजेश को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। ज्ञात हो कि 1 सितम्बर 2019 को लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का यह शहडोल संभाग में पहला मामला है। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि निश्चित ही इस पहल से शराब पीकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया है, किंतु न्यायालयों द्वारा भी इसे लागू न किया जाए, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस वजह से न्यायालय केन्द्र सरकार द्वारा लागू संशोधित मोटरयान अधिनियम मानने के लिए बाध्य है। इस परिस्थिति में एमवी एक्ट के आरोपियों से ट्रैफिक पुलिस द्वारा तो पुराने अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना वसूल किया जा रहा है, किंतु मामला न्यायालय में पहुंचने पर न्यायालय द्वारा संशोधित अधिनियम के तहत् ही जुर्माना किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से कुबेन्द्र शाह ठाकुर एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।