प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना
कोतमा में कार्यवाही जारी अब तक वसूले गए 3500 रुपए

राजेश सिंह
कोतमा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देशानुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उल्लेखित प्रतिबंधात्मक शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उक्त के अनुक्रम में सतत रूप से प्रतिदिन शाम 7 से प्रातः 7 के कर्फ्यू, चेहरे को ढँककर न रखने एवं सार्वजनिक स्थलों में 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन न करने सहित अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन, कालाबाजारी आदि पर कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। शुक्रवार 22 मई को प्रशासन एवं पुलिस की कोतमा में संयुक्त कार्यवाही के दौरान मास्क, फेस कवर अथवा चेहरे को ढँककर न रखने, दोपहिया वाहन में 3-4 सवार पाए जाने पर कार्यवाही की गयी। समाचार लिखे जाने तक संयुक्त दल द्वारा 3500 रुपये जुर्माने की वसूली की जा चुकी है। कार्यवाही अभी भी प्रगतिरत है। संयुक्त दल में एसडीएम अमन मिश्रा, नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल थे।उल्लेखनीय है कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरे (नाक तथा मुँह) को ढकना अनिवार्य है। चेहरा ( नाक, मुँह) न ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने के आदेश हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं है। समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेताध्दुकानदार गोल निशान लगायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे। उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में नियमित रूप से कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।