
अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 482/14 में पारित निर्णय में धारा 294,323, 506 में आरोपी समचरण सिंह मार्कों पिता स्व. गनपत सिंह मार्कों उम्र 75 निवासी ग्राम बेनीबारी भर्रटोला, थाना-करनपठार, जिला-अनूपपुर म.प्र. को न्यायालय के द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेष कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी प्रेमवती बाई दिनांक 15.09.14 दिन सोमवार दोहपहर लगभग 2.00 बने ग्राम-बेनीबारी स्थित जंगल किनारे हीरा नायक के खेत में चारा रखी थी। जहां पर अभियुक्त रामचरन अपने गाय, बैल चरा रहा था। फरियादी द्वारा मना करने पर अभियुक्त फरियादी के साथ गाली-गलौच करते हुये डण्डे से मारपीट करने लगा। जिसमे फरियादी के सिर से खून निकलने लगा था और फरियादी गिर गई था। तब अभियुत, फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थान-करनपढार में डिया गया थाना करनपठार के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, थाना-करनपढार के द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफतार किया गया। विवेचना पष्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया