अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (राकेश सनोड़िया) जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा कोतवाली अनूपपुर का अपराध क्र. 09/20 के आरोपी विनोद गोंड़ पिता रामदास सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी कोड़ा थाना कोतवाली अनूपपुर के द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 17.03.2020 को गिरफतार किया गया था प्रकरण में राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध सहा. जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय के द्वारा किया गया। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होेेने बताया कि पीड़िता दिनांक 04.01.2020 को घर पर अकेली थी समय लगभग दोपहर 03ः30 बजे घर के बर्तन साफ करने के लिए बर्तन को घर के बाहर रखकर निरमा लेने घर के अंदर गई तभी रिश्ते का जेठ विनोद सिंह गौंड़ अचानक कमरे में घुस आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड करने लगा जब वह हाथ छुडाकर भागी तो आरोपी पीड़िता को एक थप्पड़ मुह में मारा पीड़िता द्वारा हल्ला-गुहार करने पर उसकी जेठानी आ गई तब आरोपी पीड़िता को गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।