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रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ काॅलरी कर्मचारी ने किया केबल आॅपरेटर का व्यापार

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ काॅलरी कर्मचारी ने किया केबल आॅपरेटर का व्यापार
दोहरे लाभ के फेर में षासन के आदेषों को देता रहा खुली चुनौती


महा प्रबंधक एसईसीएल को की गई षिकायत
इन्ट्रो-साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड जमुना/कोतमा क्षेत्र में क्र्लक के पद पर पदस्थ व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड व्यवसायिक गतिविधि कर दोहरा लाभ लिया गया, जो कंपनी आदेष की धारा 26.37 के आधीन अपराध की श्रेणी में होना बताया जाता है। उक्त व्यक्ति द्वारा न्यू राज केबल नेटवर्क (एनालाॅग) के नाम से जमुना काॅलरी क्षेत्र में पृथक से व्यापार कर धोखा-धड़ी की गई, जिसकी षिकायत आज महा प्रबंधक एसईसीएल से की गई है।
अनूपपुर। एसईसीएल जमुना/कोतमा के रहने वाले काॅलरी कर्मचारी राजेन्द्र राम पिता पंचमी राम पर दोहरे लाभ लेने की षिकायत महा प्रबंधक साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड से कर मांग की गई है कि सेवा नियमों के उल्लंघन करने पर राजेन्द्र राम को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाये। दोहरे लाभ लेना कंपनी एक्ट 26.37 के आधाीन कदाचार की श्रेणी में आता है। राजेन्द्र राम पूर्व में केबल व्यवसाय से जुडे रहे जिसका नोटरी स्टाम्प में अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया था। वर्तमान में काॅलरी में क्र्लक के पद पर कार्य कर रहे हैं। दोनो ही जगह लाभ लेना कंपनी प्रावधानो के अनुरूप दोषपूर्ण होना कंपनी नियमावली में दर्षाया गया है। इतना ही नही राजेन्द्र राम द्वारा एनालाॅग केबल सर्विस पर पूर्ण प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा लगाये जाने के बावजूद एनालाॅग के नाम पर व्यवसाय करने का प्रमाण खुद के नोटरी पर दिया गया है जो कंपनी प्रावधानो के अनुरूप नही है।
दोहरे लाभ पर षिकायत
जमुना काॅलरी निवासी जो काॅलरी कर्मचारी हैं। राजेन्द्र राम पिता पंचमी राम एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र का काॅलरी कर्मचारी होते हुये क्लर्क के पद पर अपनी सेवा दे रहा है। इसी व्यक्ति द्वारा न्यू राज केबल (एनालाॅग) में वर्ष 2006 से रजिस्टर्ड अनुबंध के द्वारा वर्ष 2015 केबल व्यवसाय किया गया, जो कंपनी की स्थाई आदेष की धारा 26.37 के आधीन कदाचार का कृत्य माना जाता है। उक्त मामले की षिकायत महा प्रबंधक एसईसीएल से करते हुये अविलंब राजेन्द्र राम को सेवा से पृथक करने की मांग षिकायत पत्र के माध्यम से की गई है। लाभ के दो पदों पर होना कंपनी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। उक्त व्यक्ति द्वारा दोनो ही व्यवसाय रजिस्टर्ड अनुबंधो के आधीन है। अतः दोहरे लाभ का दोषी मानते हुये इस मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग षिकायत पत्र में की गई है।
यह है मामला
जमुना कोतमा एसईसीएल में क्र्लक पद पर वर्तमान समय में सेवा देने वाले राजेन्द्र राम पिता पंचमी राम वर्ष 2006 से न्यू राज केबल नेटवर्क (एनालाॅग) में शपथ पत्र के साथ 3 लाख रूपये का शेयर लगाकर टीबी केबल में अपना व्यापार 2015 तक करते रहे साथ ही अपना शेयर लगाकर शेयर के हिसाब से प्रत्येक माह राषि का भुगतान भी लेते रहे साथ ही उक्त समय पर एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र में क्र्लक के पद पर कार्य करते हुये एसईसीएल से अपना मासिक वेतन का भुगतान भी प्राप्त करते रहे। वर्ष 2018 में नोटरी क्रमांक 2109/18 को 500 रूपये के स्टाम्प पर दस्तावेजी प्रमाण-पत्र का अनुबंध किया। दोनो ही दस्तावेजो से यह बात सिद्ध होती है कि राजेन्द्र राम जमुना कोतमा क्षेत्र निवासी द्वारा दोहरा लाभ अर्जित किया गया, जो कंपनी नियमों का खुला उल्लंघन होने के पुख्ता प्रमाण प्रदर्षित करते हैं।
बंद एनालाॅग पर अनुबंधित व्यापार
भारत सरकार के केबल डिजटिलाईजेषन आदेष के बाद 4 चरणों में केबल व्यवसाय एनालाॅग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में पूरी तरह देष में लागू हो गया। इससे पूर्व एनालाॅग केबल सर्विस देने वाले छोेटे आॅपरेटर या तो अपना केबल नेटर्वक डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर ले आयें या अपना व्यवसाय बंद कर दिया। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2015 में एनालाॅग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुये आदेष क्रमांक 25.34 (आ) के बाद एनालाॅग पर टीबी सिग्नल बंद के आदेष जारी किये। काॅलरी कर्मचारी राजेन्द्रराम ने इसी एनालाॅग सिस्टम पर व्यापार करने का प्रमाण नोटरी दिनांक 17/09/2018 में खरीद फरोख्त करने का ब्योरा दिया है जो पूरी तरह अवैध था और ये केन्द्र सरकार के आदेष का खुला उल्लंघन होना दिखाई पड़ता है। एनालाॅग केबलों पर टीबी सिग्नल प्रसारण के समय सेटआॅप बाॅक्स का इस्तेमाल नही किया जाता था, जबकि डिजिटलाईजेषन के बाद बिना सेटआॅप बाॅक्स सिग्नल टेलीवीजन को नही दे सकते, यदि हुई उक्त नोटरी को गंभीरता से देखा जाये तो वह डिजिटिलाईजेषन के समय एनालाॅग प्रसारण की ओर इषारा कर रही है, जो भारत सरकार के लगाये प्रतिबंध का उल्लंघन करना प्रतीत होता है।
इनका कहना है
अभी तक मुझे षिकायत की काॅपी प्राप्त नही हुई है षिकायत प्राप्त होते ही उक्त मामले को गंभीरता से लेकर जाँच की जायेगी और जाँच उपरान्त दोषी पाये जाने पर नियमानुरूप कार्यवाही की जायेगी।
महा प्रबंधक
एसईसीएल जमुना/कोतमा क्षेत्र
सुधीर कुमार

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