अनूपपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों कों निर्वाचन परिणामो की घोषणा तक निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानो मे तत्काल जमा कराये। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानो के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा पात्रो पर लागू नहीं होगा।
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