लॉकडाउन अवधि में बिना अनुमति के यात्रा करने वाले सुनील कुमार अवधिया तत्काल प्रभाव से निलम्बित
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों, आगमन की जानकारी छुपाने वालों पर होगी कठोर दंडात्मक कार्यवाही-कलेक्टर
अनूपपुर। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अनूपपुर सहित 03.05.2020 तक के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित है। उक्त के बावजूद भी सुनील कुमार अवधिया, लेखापाल जनपद पंचायत कोतमा द्वारा बिना किसी अनुमति के अपने निजी वाहन क्रमांक सीजी 16 बी 1446 (ॅंहवदत) में इमरजेंसी मेडिकल का पम्पलेट लगाकर दिनांक 13.04.2020 को कोतमा से अपने पुत्र अमित अवधिया जो कि देवास में था, कटनी से लाकर बिना मेडिकल चेकअप के अपने घर में रखा गया था, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी कोतमा द्वारा की गयी है। श्री अवधिया द्वारा जिसकी सूचना न तो थाने में और न ही अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कोतमा में दी गई। यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 (ख) के प्रावधान एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से दण्डनीय है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सुनील कुमार अवधिया, लेखापाल जनपद पंचायत कोतमा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री अवधिया का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा, जिला अनूपपुर किया जाता है, तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, अपने आगमन की जानकारी छुपाएगा, चाहे वह कोई भी हो, सम्बंधित पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।