
अनूपपुर। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी प्रदीप पटेल पिता ललनराम पटेल इंदिरा चैराहा अनूपपुर जो आधार मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपनी अनूपपुर शाखा का असिस्टेंट मैनेजर था, जिसके पास इस कंपनी की शहडोल एवं बुढ़ार की शाखाओ का भी काम था। कंपनी उसके पिता के मकान के कमरों में संचालित हो रही थी। उक्त कंपनी में एक बड़ी रकम अनूपपुर, शहडोल एवं बुढ़ार तीनों की ब्रांचों में जमा कराई गई और हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि हड़पकर भाग गई थी। प्रकरण के इस आरोपी को 02 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी द्वारा अपनी रिहाई के लिए विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुभाष कुमार जैन के न्यायालय में लगाया था। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि ने जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर विरोध किया कि आरोपी कंपनी के अन्य संचालनकर्ताओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भारत सरकार एवं बैकिंग अधिनियम के विपरीत बैकिंग कार्य करते हुए आम जनता/हितग्राहियों को धोखा दिया है, उक्त तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।