
राजनगर। रामनगर थाना अंतर्गत 1 नवम्बर 2019 को रामनगर राममंदिर निवासी मणिशंकर दुबे पिता स्व. चंद्रभान दुबे उम्र 49 वर्ष निवासी रामनगर राममंदिर जिसकी पत्नी सरस्वती दुबे पूर्व में घरेलू हिंसा धारा 498 ए ताहि. का प्रकरण न्यायालय कोतमा में लगाई थी जो कि आरोपी मणिशंकर दुबे प्रकरण वापस करने को कह रहा था लेकिन आरोपी द्वारा पत्नी को बार-बार प्रताड़ित करने पर पत्नी ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण वापस नहीं लिया जिस पर आरोपी मणिशंकर दुबे के द्वारा 1 सितम्बर 2019 के रात्रि 9 बजे दिन मे डीजल डालकर पत्नी को मार डालने की नियत से जला दिया। जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा थाना में दी गई। वही ग्रामीणों द्वारा महिला को उपचार के लिए मनेन्द्रगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा महिला को बैकुंठपुर के लिए रेफर किया गया, लेकिन परिवार द्वारा महिला को अनूपपुर ले जाया गया जहां पर से महिला को हैदराबाद ले जाया गया जहाँ पर उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। जिसकी जानकारी थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में 9 सितम्बर 2019 को अस्पताल तरहीर प्राप्त होने पर थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 142/19 धारा 307 ताहि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 13 सितम्बर 19 के रात्रि 10 बजे आरोपी मणिशंकर दुबे को गिरफ्तार कर न्यायालय कोतमा में दिनांक 14 सितम्बर 2019 को जे.आर.पर पेश किया जावेगा। उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोतमा के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी बी.एन.प्रजापति, सहायक उपनिरीक्षक पुष्पराज सिंह,रामप्रसाद प्रजापति, सनत द्विवेदी,राहुल प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।