अभियोजन अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय ने बनाया आरोपी
पुलिस ने दूसरे व्यक्ति को बनाया था आरोपी, असली आरोपी की न्यायालय मे हुई पहचान

रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा
अनूपपुर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगमोहन सिंह कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्र.क्र. 820/17 शासन बनाम अशफाक खान बगै. जो कि थाना कोतमा के अ.क्र. 46/17 धारा 279,337,304ए भादवि का अपराध था। उक्त संबंध में मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया गया कि उक्त मामला मर्ग जाॅच के पश्चात आरोपी देवशरण सिंह के विरूद्ध कायम किया गया था परंतु बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने देवशरण का नाम पृथक कर अशफाक खान बगै. के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु साक्ष्य के दौरान साक्षी संुदर लाल पनिका द्वारा सफेद स्कूटी जो कि देवशरण की थी जिसकी फोटो भी प्रकरण में संलग्न थी, उसे देखकर बताया कि यह वही स्कूटी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था और आरोपी को देखकर पहचानने की बात कही। इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी द्वारा साक्षी के न्यायालयीन कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आरोपी देवशरण को अंतर्गत धारा 319 द0प्र0स0 में आरोपी बनाया जाने का आवेदन दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा साक्षी की साक्ष्य तथा अभियोजन दस्तावेजांे के आधार पर देवशरण को आरोपी बनाए जाने का आदेश पारित किया गया।