अनूपपुर

होम डिलीवरी के माध्यम से पका हुआ भोजन विक्रय कर सकते हैं होटल रेस्टोरेंट

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

खाद्य सामग्री बनाने और डिलीवरी में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का कड़ाई से करना होगा पालन


अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, किंतु विभिन्न समस्याओं के चलते हुए स्वयं भोजन पका नही सकते, ऐसी समस्याओं पर संज्ञान लेते हेतु भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स आदि को अनुमति सीमा (प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे) में पके हुए खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। इस दौरान उक्त सभी को खाद्य सामग्री के निर्माण एवं होमडिलीवरी में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। साथ ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर भी आपके द्वारा विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि किसी परिसर में आमजनो को भोजन सर्व नहीं करेंगे, यह सुविधा सिर्फ होम डिलीवरी हेतु दी गयी है। होम डिलीवरी सुविधा प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बंधित होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट संचालक को सम्बंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में यह सूचना देनी होगी कि उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मानको का कड़ाई से पालन किए जाने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है, तद्उपरांत ही वे होम डिलीवरी सेवा चालू कर सकेंगे।

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