अनूपपुर

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर लैंगिक उत्पीडन करने वाले को सश्रम कारावास

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) डाॅ. सुभाष कुमार जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर, के न्यायालय के द्वारा विशेष प्र. क्र. 28/18 थाना जैतहरी के अप. क्र. 121/18 में पारित आदेश  20 सितम्‍बर 2019 को धारा 8 एवं 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपी अमित गुप्ता उम्र 36 वर्ष, पिता रामबाबू गुप्ता निवासी वार्ड नं. 13 वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक को पीडिता आरोपी के जनरल स्टोर में सामान लेने गई थी। आरोपी पीडिता से अश्लील बातें करते हुए छेड़-छाड़ करने लगा था। घर आकर पीडिता ने यह बात अपने परिजनों को बाताई थी। आरोपी पीडिता से पिछले 1 वर्ष से इसी प्रकार का कृत्य कर रहा था, घटना दिनांक को आरोपी पीडिता से गलत काम करने को कह रहा था। पीडिता की मां बीमार थी जिसको उपचार हेतु बाहर ले गए थे। वापस आने पर उसने घटना के बारे में उन्हें बताया था तब घटना की रिपोर्ट थाना जैतहरी में की गई थी। संपूर्ण विवेचना पश्चात् मामला मान. न्यायालय में पेश किया गया, मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री रामनरेश गिरि द्वारा मामले में पेश किये गए लिखित अंतिम तर्क में 13 वर्ष की बालिका के साथ आरोपी द्वारा किये गए घिनौने कृत्य के लिये माननीय न्यायालय से कठोर कारावास की मांग की गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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