
अनूपपुर। रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी बहादुर बैगा पिता धीरगज बैगा उम्र 61 वर्ष ने रामनगर थाना आकर शिकायत किया कि वह 5/6 खदान से 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुआ था। जिसका फंड ग्रेजुएटी एवं एलआईसी का पैसा उसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा न्यू राजनगर के खाते में 60 लाख आया था। शिकायतकर्ता बहादुर बैगा ने बताया कि वह इंदिरा नगर निवासी रामजी यादव से किराना का सामान लिया था जिससे रामजी यादव द्वारा उसे विश्वास में लेकर धोखे से कई कोरे चेको में हस्ताक्षर करवा कर उसके खाते से 27 लाख रुपए माह अप्रैल वर्ष 2022 से माह मई वर्ष 2023 तक अपने खाते में धोखाधड़ी कर फरियादी को धोखे में रखकर ट्रांसफर करा कर हड़प लिया गया जिसकी शिकायत पर रामनगर थाना में अपराध क्रमांक 161/23 धारा 420 ताहि 3, 4 मध्यप्रदेश रिडियो का संरक्षण अधिनियम एवं 3(2)(अ) एससी एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। शिकायतकर्ता आदिवासी था जिसकी पूरे जीवन की कमाई हड़प लेने की शिकायत को थाना प्रभारी रामनगर ने संवेदनशीलता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण की शीघ्रता से विवेचना की गई बैंक से आवश्यक दस्तावेज लेनदेन संबंधी प्राप्त किए गए तथा दिनांक 25 मई 2023 को आरोपी रामजी यादव पिता स्वर्गीय जंगी यादव उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 इंदिरा नगर राजनगर को अभीरक्षा में लेकर पूछताछ पर रामजी यादव द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया तथा फरियादी का हड़पा गया पैसा 27 लाख रुपए तीन खाली चेक पासबुक जप्त किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई इस प्रकार रामनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व सूद खोरी के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर फरियादी का धोखाधड़ी पूर्वक किए गए पैसे को जप्त किया गया। उक्त करवाई पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कोतमा सुश्री कीर्ति बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर आर.के. बैस के नेतृत्व में उप निरीक्षक एस.एल. मरावी, प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी प्रधान आरक्षक अजमेर सिंह प्रधान आरक्षक संजीव त्रिपाठी प्रधान आरक्षक देवेंद्र मिश्रा आरक्षक राहुल प्रजापति कपिल चक्रवर्ती चालक रिंकू के द्वारा कार्यवाही की गई।