
अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ज्योति राजपूत अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्र. 371/15 थाना चचाई का अपराध क्र. 41/15 के प्रकरण की सुनवाई समाप्त होने पर आरोपी बृजेश यादव पिता नवल किशोर यादव उम्र 22 वर्ष, अम्रत लाल पिता बालगोविंद यादव दोंनों निवासी ग्राम धनपुरा थाना बुढ़ार जिला शहडोल को एक-एक वर्ष का कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है, राज्य की ओर से एडीपीओ राकेश कुमार पाण्डेय ने पैरवी की है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि दिनांक 16.03.2015 को फरियादी रामनरायण सोनी जिनकी चचाई बाजार में मोबाईल की दुकान थी, रात को 10:30 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, दिनांक 17.03.2015 को सुबह 7:30 बजे राजू चाय वाले ने उसे बताया कि तुम्हारे दुकान की पीछे की दीवार टूटी है और उसमें छेद है, तब वह दुकान में आकर देखा कि उसके दुकान में रखे कई मोबाईल, मैमोरी कार्ड, चार्जर जिनका मूल्य लगभग 98000/- रू. था को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना चचाई में की थी। थाना चचाई द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया हैं।