त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित
अनूपपुर। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा की गई, जिसके अनुसार जिला अनूपपुर के लिए द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 एवं तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावषील हो गई है। उपरोक्त निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आग्नेयास्त्रों शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावष्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुनना संभव नहीं है। इसलिए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के आदर्ष आचार संहिता के प्रभावषील होने से लेकर 23 फरवरी 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने अनुज्ञप्तिधारियों को आदेष दिया है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें। यह आदेष सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा।