अनूपपुर

ग्राम पंचायत दुलहरा एवं बलबहरा के सचिव को चेतावनी पत्र जारी

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत दुलहरा के सचिव एवं ग्राम पंचायत बलबहरा के सचिव कुंबर सिंह को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। आपने सचिवों को चेतावनी पत्र में निर्देश दिए हैं कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

Related Articles

Back to top button