
अनूपपुर। न्यायालय श्रीमती ज्योति राजपूत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर के द्वारा आरोपी रहीश उर्फ भूरा पटेल पिता जयपालराम पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी करौंदिया टोला पिपरिया थाना अनूपपुर (म.प.) को आपराधिक प्र.क्र. 362/17 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को भादवि की धारा 354 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीपीओ राकेश कुमार पाण्डेय के द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि पीड़िता/फरियादिया दिनांक 24.09.2017 को उसके पति जेसीबी मशीन लेकर धीरा उर्फ पटना चले गए थे और दोनो बच्चों की छुट्टी होने के कारण अपने दादा-दादी के घर नरौजाबाद चले गए थे। शाम लगभग साढ़े चार बजे उसके मोहल्ले का रहीश पटेल उर्फ भूरा आया और बोला कि प्रेमदास पटेल की जाइट खराब है प्लास दे दो लाईट बनाना है तब उसने प्लास दिया तो वह 15-20 मिनट में लाईट बनाकर उसके पास आया और उसे पीछे से पकड़ लिया तब वह छुड़ाकर भागी थी। फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट कोतवाली अनूपपुर में की गई थी कोतवाली द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, माननीय न्यायालय ने आरोपी का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।