कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर के तत्कालिक जन सूचना अधिकारी बी.आर. ठाकुर के ऊपर राज्य सूचना आयोग द्वारा 2 प्रकरणों में अर्थदंड देने का दिया आदेश
रिपोर्टर@समर बहादुर सिंह

अम्बिकापुर। डी.के.सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यतकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन दिनांक 22/8/14 प्रस्तुत कर ग्राम पाढी में लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज द्वारा करोड़ों रुपए के खटवाबरदर मार्ग निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण करने के संबंध में जानकारी तथा दिनांक 28/8/14 को कुसमी से सामरी 1 किलोमीटर से 17 किलोमीटर के सड़क जो एल.डब्ल्यू.ई. योजना के तहत बनाई गई है के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें समाधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर डी.के.सोनी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 27/9/ 2014 एवं 8/10/2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20/11/2014 एवं 8/11/2014 को आदेश पारित किया गया तथा चाही गयी जानकारी 7 दिवस के भीतर निशुल्क प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया, लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं करने के कारण डी.के.सोनी के द्वारा धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/77/2015 एवं सी/80/2015 प्रस्तुत किया गया था। उक्त दोनों शिकायत प्रकरण को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 4/12/2019 को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/77/15 एवं सी/80/2015 आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा श्री ठाकुर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर को दोषी मानते हुए 10000-10000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया है।