जिला चिकित्सालय में मनाया गया कैंसर दिवस, मरीजों का किया गया परीक्षण
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

अनूपपुर। जिला चिकित्सालय अनूपपुर में 04 फरवरी 2020 को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर निदान कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बी.डी. सोनवानी के दिशा-निर्देश में किया गया। गैर संचारी रोगों के निदान और उपचार के लिये जिला चिकित्सालय अनूपपुर के एन.सी.डी. क्लीनिक में विशेष जांच शिविर भी लगाया गया। यहां मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं कैंसर के मरीजों की जांच की गई। एन.सी.डी. के नोडल अधिकारी डाॅ.एस.बी. चैधरी ने बताया कि असंचारी रोगों का प्रमुख कारण ध्रूमपान, किसी भी रूप में तम्बाकू का सेवन करना, पौष्टिक आहार नहीं लेना, नियमित व्यायाम नहीं करना, गलत खान-पान और अधिक बजन होना है। असंचारी रोग में सबसे घातक कैंसर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बी.डी. सोनवानी ने बताया कि कैंसर दिवस कैंसर रोग के प्रति आमजन को जागरूकता करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कैंसर कई प्रकार का होता है जैसे ब्लड कैंसर, मुह का कैंसर, लीवर कैंसर, आहार नली का कैंसर एवं स्तन कैंसर आदि। एनसीडी के नोडल अधिकारी डाॅ. एस.बी. चौधरी ने कैंसर के लक्षण, सम्भावित कारण एवं बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शरीर के किसी भी अंग में घाव का हो जाना, लम्बे समय से शरीर के किसी अंग में दर्द रहित गांठ या सूजन, स्तन में गांठ का होना, मल-मूत्र, उल्टी थूंक में खून का आना आवाज में बदलाव, निगलने में दिक्कत एवं बजन का कम होना आदि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हैं। धूम्रपान, तम्बाकू गुटखा से मुह फेफडे गले में कैंसर होने की सम्भावना रहती है। शराब के सेवन से श्वास नली, पेट, गुर्दे के कैंसर की सम्भावना रहती है। कैंसर से बचाव के लिये जरूरी है कि धूम्रपान, तम्बाकू गुटखा, शराब आदि का सेवन न करें, विटामिन युक्त हरी पत्ती वाली सब्जियां, फल, अनाज-दाले जैसी पोष्टिक भोजन का सेवन करें। इस अवसर पर जिला आई.ई.सी. सलाहकार मो. साजिद खान, डीसीएम निश्चय चतुर्वेदी, जिला एम. एण्ड ई. अधिकारी राजेष मरावी, डीपीसी टीबी कुमारी अंकिता जैन, आरबीएसके समन्वयक श्रीमती कंचन पटेल एवं स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला उपस्थित था। जिला आई.ई.सी. सलाहकार मो. साजिद खान ने समस्त जिले वासियों से तम्बाकू संबंधी उत्पादों को सेवन न करने की अपील की है, ताकि कैंसर जैसे घातक रोग से बचा जा सके। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं एवं विद्यालयों के बाहर 200 मीटर की परिधि में दुकानदारों को तम्बाकू उत्पादों को न बेचने की सलाह दी है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे दुकानदारों पर अर्थ दण्ड किये जाने का प्रावधान है, साथ ही कानूनी कार्यवाही करने का भी प्रावधान है।