
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में नहीं करने पर वन परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र कोतमा तथा ग्राम पंचायत ठोंड़ीपानी, ग्राम पंचायत बरगवां, ग्राम पंचायत मौहरी, ग्राम पंचायत गोड़ारू, ग्राम पंचायत करनपठार, ग्राम पंचायत पपरौड़ी, ग्राम पंचायत सिघौरा, ग्राम पंचायत बलबहरा, ग्राम पंचायत गोधन, ग्राम पंचायत गोरसी, ग्राम पंचायत गोबरी के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आपने संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।