अनूपपुर

पति की हत्या करने वाली पत्नि की जमानत याचिका खारिज

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय के द्वारा अप. क्र. 159/19 थाना करनपठार प्र.क्र. 12/20 के धारा 302,201,34 भादवि के आरोपी धरमी बाई पति ओमकार सिंह गोड़ उम्र 50 वर्ष निवासी खरसौल (मझौलीटोला) पुलिस चैकी सरई थाना करनपठार जिला-अनूपपुर के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध किया। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को थाना करनपठार में आकर सूचनाकर्ता लखन सिंह पिता बरातू सिंह गोड़ निवासी ग्राम खरसौल ने सूचना दी कि उसका जीजा ओमकार सिंह पिता स्व. अच्छेलाल सिंह गोड़ उम्र 55 वर्ष ग्राम खरसौल कई दिनो से घर नहीं आया है उक्त सूचना पर थाना करनपठार में गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कर जाॅंच प्रारंभ कर दी गई। जांच के दौरान जब पुलिस ने गुमशुदा ओमकार की पत्नि धरमी बाई और उसके लड़के जयपाल सिंह से सख्ती से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि बीते करीब 03 माह पूर्व बुधवार के दिन दोपहर 03 बजे ओमकार पैसे की बात को लेकर पत्नि धरमी बाई से झगड़ा-विवाद कर रहा था और लड़का जयपाल घर के बाहर था, झगड़ा-विवाद होने पर धरमी बाई ने ओमकार को धक्का दे दिया जिससे ओमकार डहरी में नाक-मुॅंह के बल गिर गया और बेहोश हो गया। धरमी बाई और उसके लड़के जयपाल ने ओमकार को घर के अंदर परछी में लाकर लिटा दिये और कुछ समय बाद ओमकार की मृत्यु हो गई। रात 12.00 बजे धरमी बाई और जयपाल मृतक ओमकार के शव को घर के बगल में बने गढ्ढे में गाड़ दिये थे। उन्होंने यह भी बताया कि बीते करीब 02 माह बाद उन्होंने ओमकार की शव को गड्ढे से निकालकर चादर में लपेटकर बोरी में भरकर बेड़ा डोंगरा वाले खेत में गढ्ढा खोदकर गाड़ दिये थे। इसके पश्चात् पुलिस ने उनके बताये अनुसार अनुमति पश्चात् उस स्थान पर उत्खनन कराया, जहां से एक प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसे खोलकर देखा गया तो उसके अंदर चादर में लिपटा हुआ मानव कंकाल मिला जिसकी पहचान ओमकार सिंह के रूप में की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता और उसके स्वरूप को देखते हुए आरोपी धरमी बाई को जमानत का लाभ लेना उचित नहीं समझा गया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया गया।

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