अनूपपुर

चालान नही पेश होने के आधार पर लगायी गया जमानत आवेदन खारिज

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा थाना जैतहरी का अप. क्रं. 284/19 के आरोपी ललित ढोलिया निवासी प्यारी नंबर 02 जिला-अनूपपुर म0प्र0 के द्वारा जेल से रिहाई हेतु लगाये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया है, आरोपी इस प्रकरण में 60 दिन से जेल में है उसके द्वारा इस आधार पर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना जैतहरी के द्वारा धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें पुलिस को 60 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत करना था जिसे पुलिस नही प्रस्तुत कर पाई है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये। राज्य द्वारा एडीपीओं विशाल खरे ने प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी के आधार को गलत पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है, जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा प्रकरण की समीक्षा में पाया गया था कि आरोपी के द्वारा रात्रि के समय फरियादी के आहाता (आंगन) में दीवाल लांघकर प्रवेश कारित करते हुए चोरी किया था, जिस पर धारा 457, 380 भी आर्कर्षित होती है, समीक्षा उपरांत थाना जैतहरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं का अतिरिक्त इजाफा किया गया, जिसमें चोरी होने की दशा में अधिकतम 14 वर्ष के कारावास की सजा है। थाना जैतहरी के द्वारा धारा बढ़ाये जाने के कारण 60 दिन पूरा होने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी के द्वारा इसके पूर्व भी माननीय न्यायालयों में लगाये गये जमानत आवेदन खारिज की जा चुुकी है, आरोपी पर आरोप है कि उसने अनूपपुर न्यायायल के अधिवक्ता अशोक मिश्रा के सिवनी स्थित मकान के आंगन एवं गाड़ी में लगे चंदन के पेड़ को रात में काट रहा था तभी उनके घर में सो रहे व्यक्ति जाग गये थे, आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया था जिसकी सूचना थाना जैतहरी में दी गई थी।

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