पैसे की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट एवं नशीली दवा खिलाने वाले पति को भेजा गया जेल
रिपोर्टर@देवानदं विश्वकर्मा

अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीताशरण यादव राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना-करनपठार के अपराध क्र. 19/20 धारा 498,323, 307 328 34 के मुख्य आरोपी धेनानायक पिता प्रेमानायक निवासी ग्राम चरकूमर थाना-करपठार जिला-अनूपपुर के जमानत याचिका को खारिज करते हुये जेल भेजा गया। राज्य की ओर प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेन्द्रदास महरा के द्वारा उपस्थित हुये। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता का विवाह 11 वर्ष पहले हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार धेनानायक के साथ हुआ था शादी के 2 साल बाद पीड़िता के सुसुराल वाले दहेज के माॅंग को लेकर मारपीट करते थे। 19 अपै्रल 2019 को चार पहिये वाहन खरीदने के लिए 462,0000 पीड़िता से माॅंग किया जिसको पीड़िता ने अपने पिताजी से माॅगा तो पिता जी ने एक लाख रूपये देने के लिए राजी हो गया। एक लाख रूपये से उसके ससुराल वाले संतुष्ट न होते हुये 24 फरवरी 2020 को उसका पति धेनानायक पीड़िता के साथ मारपीट किया। 25 फरवरी 2020 को पीड़िता घर में सोई थी पति बोला क्यों सोयी हो पीड़िता बोली शरीर में दर्द है। आरोपी ने एक गोली दिया और बोला की खा लो ठीक हो जायेगा, गोली खाने के कुछ देर बाद चक्कर एवं उल्टी आने लगा। तब पीड़िता के जेठ उसको डिडौंरी अस्पताल के लिए जे जाया गया वहाॅं से जबलपुर के लिए रिफर कर दिया गया। आरोपी के द्वारा पीड़िता को हत्या करने के नियत से जहरीली गोली खिलाया गया था। उक्त घटना के संबध में पीड़िता द्वारा थाना-करनपठार मेें एक लिखित आवेदन 02 मार्च 2020 को प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात् थाना-करपठार ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना थाना-प्रभारी करनपठार उपनिरीक्षक सोनेसिंह परस्ते के द्वारा किया गया। प्रकरण के मुख्य आरोपी धेनानायक को 04 मार्च 2020 को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी के जमानत याचिका को खारिज करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया गया।