अनूपपुर

पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

रिपोर्टर@देवानदं विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (राकेश सनोड़िया) के न्यायालय के द्वारा थाना चचाई के अप. क्र. 284/19 धारा 294, 323, 353, 332 भादवि के आरोपी रज्जन पटेल पिता गणेश पटेल निवासी परसवार थाना कोतवाली अनूपपुर जिला-अनूपपुर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है आरोपी इस प्रकरण में 13 मार्च 2020 से जेल में है। राज्य की ओर से उक्त जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने किया है। मामले की जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि थाना चचाई में पदस्थ उप. निरी. प्रवीण कुमार साहू द्वारा थाना में एक आवेदन दिया गया था जिसके अनुसार वे 06 दिसम्बर 2019 को डयूटी के दौरान ग्राम मेड़ियारास में वाहन क्रमांक एमपी 65 जी.ए. 1757 में लोड अवैध चोरी की रेत को चेक करने एवं टीपी मांगने पर वाहन चालक व वाहन मालिक द्वारा कागजात न दिखाकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर काॅलर पकड़कर मारपीट करने व कार्य में बाधा पहुचांई हैं, करीब 12 बजे के लगभग मेड़ियारास में ईदगाह तरफ जा रहा था रास्ते में टाटा 909 वाहन रेत से लदा मिला जिसे मैने रोका एवं रेत परिवहन के संबंध में कागजात मांगा तो चालक के बगल में बैठा वाहन मालिक रज्जन पटेल उतरकर आया और मेरे साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया तथा मौके से चोरी की रेत खाली कर फरार हो गया। उक्त आवेदन के पश्चात थाना चचाई में आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया इस दौरान आरोपी फरार था आरोपी के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन भी लगाया गया था जो पहले भी खारिज हुई थी।

 

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