
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश (राजेश कुमार अग्रवाल) अनूपपुर के न्यायालय द्वारा नाबलिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतीश कुमार गुप्ता पिता रामनिवास गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी सिंहपुर जिला-शहडोल हाल निवासी ग्राम किरगी तह. राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर की जमानत याचिका खारिज की गई। प्रकरण में राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा इस आधार पर किया गया कि प्रकरण में पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है एवं प्रकरण के आरोपी पर अधिरोपित धाराओं का अपराध मृत्युदण्ड की परिधि में आता है, अपराध अतिगंभीर एवं गैरजमानतीय प्रकृति का है तथा प्रकरण का विचारण प्रारम्भिक स्टेज पर है, यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो साक्ष्य प्रभावित करेगा व पीड़िता एवं उसके परिजन के साथ अन्य अपराध किए जाने की संभावना है। उक्त तर्क से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। गौरतलब यह है कि आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अ.क्र. 31/20 धारा 354, 376,376(ए)(बी), 506 भादवि एवं 3/4, 5/8, 18 पाॅक्सो तथा धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज है।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 17.02.2020 को पीड़िता कोचिंग क्लास न लगने से वापस अपने घर आ रही थी समय करीब शाम 5ः30 बजे रास्तें में आरोपी द्वारा उसका मुंह दबा लिया और कमर से पकड़कर उसे यह कहते हुए कि हल्ला करोगी तो जान से मार डालूंगा और मुंह दबाकर लिप्टिस के पेड़ के पास ले जाकर गलत काम कर रहा था। किसी तरह से उसके मुंह से हाथ हटने पर हल्ला-गुहार करते हुए पीड़िता आरोपी से छुड़ाकर वहां से भागकर घर आ गई एवं अपनी मौसी एवं मकान मालकिन को घटना की जानकारी दी एवं आरोपी का हुलिया बताने पर मकान मालकिन द्वारा आरोपी की पहचान सतीश कुमार गुप्ता, गुप्ता किराना दुकान, किरगी वाले के रूप में की गई। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपी की पहचान पीड़िता से कराये जाने पर उसके द्वारा पहचान करते हुए यह बताया गया कि उक्त आरोपी ने ही मेरे साथ गलत काम किया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन आरोपी के विरूद्ध विचारण हेतु विशेष न्यायालय अनूपपुर में प्रस्तुत किया गया था।




