
अनूपपुर। अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1), (2) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ मुद्रिका सिंह एवं ग्राम पंचायत बहेराबांध के सचिव को कारण बताओ नोटिस तथा ग्राम पंचायत उरतान के सचिव को चेतावनी पत्र जारी किया है। बी.डी. सिंह ने कारण बताओ नोटिस में निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब 03 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर(लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में प्रस्तुत करें, समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चेतावनी पत्र में निर्देश दिए हैं कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।