अनूपपुर

22 वर्ष की महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम न्यायालय के द्वारा अपने आदेश के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम के अप. क्र. 109/20 के आरोपी केवल प्रसाद चंद्रवंशी पिता छोटे लाल यादव उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 01.07.2020 को गिरफतार किया गया था तब से वह जेल में था। राज्य की ओर से लोक अभियोजक सुश्री शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी पीड़िता का रिश्ते में देवर है, दिनांक 27.06.2020 को उसके पति बारात में गये हुये थे और वह घर में अकेली सोई हुई थी रात लगभग 11 बजे बाथरूम करने के लिए बाहर निकली तभी आरोपी छुप कर पीड़िता के घर के कमरे में पलंग के नीचे छुप गया था जब पीड़िता वापिस आकर पलंग पर सोई तो आरोपी ने पलंग के नीचे से निकल कर जबरजस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और यह धमकी देकर कि यदि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्व धारा 457, 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व किया था।

 

 

Related Articles

Back to top button