बेनीबारी के कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन लापरवाही एवं असहयोग पर एफआईआर दर्ज
रिपोर्टर @ संजीत सोनवानी

अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ अंतर्गत विगत दिनो से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की प्रथम दृष्ट्या जांच में यह पाया गया कि ग्राम बेनीबारी में कोरोना पाॅजिटिव परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन एवं लापरवाही के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया द्वारा संदर्भित परिवार के तीन सदस्यों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी अधि. 1897 की धारा 3 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,188 के उल्लंघन किये जाने के कारण प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई गयी है।उल्लेखनीय है कि परिवार के सदस्यों द्वारा जबलपुर आवागमन किया गया जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अथवा थाने में नहीं दी गई। इसके साथ ही परिवार द्वारा घर में धार्मिक आयोजन किया गया जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया गया तथा किसी भी प्रकार की अनुमति इस कार्यालय द्वारा नही ली गई। साथ ही नौकर के पॉजिटिव पाये जाने पर भी दिये गये आदेश के पालन में दुकान का संचालन बंद नही किया गया जिससे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की स्थिति निर्मित हुई। परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं एवं परिजनों का सर्दी इत्यादि का ईलाज शासन द्वारा निर्धारित फीवर क्लीनिक में नही कराया गया एवं न ही स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना दी गयी। परिवार द्वारा स्वास्थ्य अमले
को सैम्पल लिये जाने एवं उनकी पॉजिटिव पाये जाने पर परिवार द्वारा कोविड केयर सेंटर अनूपपुर में शिफ्टिंग के दौरान भी असहयोग किया गया। उक्त व्यक्तियों पर कोरोना संक्रमित जिले से आने की सूचना नहीं देने, अपने एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी फीवर क्लीनिक में नहीं देने बिना अनुमति धार्मिक आयोजन किये जाने, प्रतिबंध के बावजूद दुकान को संचालित किये जाने, संक्रमित पाये पर स्वास्थ्य अमले का सहयोग नही किये जाने, यह जानते हुये कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने की संभावना है, फिर भी परिद्वेष पूर्ण भाव से उक्त कृत्य किये गये है। उक्त पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी है।