अनूपपुर

बिना मास्क घूमने वालों पर राजेंद्रग्राम में हुई चालानी कार्यवाही

रिपोर्टर@ संजीत सोनवानी

अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं उक्त के अनुक्रम में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील हैं। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत बिना मास्क सार्वजनिक स्थल पर जाने पर 100 रुपए एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित है। दुकानो पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित दुकानदार द्वारा चूने आदि से 2 गज की दूरी के निशान लगाना एवं ग्राहकों को प्रेरित किया जाना जरूरी है। ऐसा न पाए जाने पर सम्बंधित दुकान को 3 दिवस तक सील किए जाने के आदेश हैं। उक्त आदेशों की अव्हेलना पर थाना राजेंद्रग्राम अंतर्गत 8 व्यक्तियों पर बिना मास्क घूमते पाए जाने पर 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जिला प्रशासन समस्त नागरिकों से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त एहतियातों, उपायों एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर संक्रमण को नियंत्रित करने में शासन प्रशासन का सहयोग करें। ध्यान रहे संकट अभी टला नही है, सावधानी ही सर्वश्रेष्ठ बचाव है।

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