रामनगर। थाना रामनगर में 09 अगस्त को फरियादी गुलशन राव पिता कृदत्त राव उम्र 28 वर्ष निवासी संतोषी दफाई भालूमाडा थाना भालूमाडा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08 अगस्त की रात्रि 10 बजे अपने घर से रायपुर जाने को निकला एवं भालूमाडा से ट्रक में बैठकर आमाडांड आकर आमाडांड बस स्टेण्ड में खडा होकर रात्रि के 11 बजे बस का इंतजार कर रहा था कि तभी एक व्यक्ति आया जिससे रायपुर जाने वाली बस के बारे में पूंछा तो वह बोला कि अपना मोबाईल दो मुझे बात करनी है तो मै मना किया तो वह गंदी-गंदी गाली देने लगा और बोला कि 10 मिनट में आता हूं और थोडी देर बाद मोटर सायकल से आकर हाथ मुक्का एवं डण्डा से मारपीट करने लगा और हल्ला किया तो गांव के कुछ लोग आ गये और बीच बचाव किये तो वह मेरा काला बैग लेकर भाग गया और कुछ दूर जाकर फेंक दिया, मैं जाकर देखा तो बैग का चैन खुला था एवं उसमें रखे हुए 500-500रु के 60 नोट कुल 30000 नही थे लोगों के द्वारा बताया गया कि उसका नाम राहुल चन्द्रा निवासी आमाडांड है फरियादी की रिपोर्ट पर अप.क.230/20 धारा 394 ता.हि.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 10 घण्टे के अंदर ही आरोपी राहुल कुमार चंद्रा पिता शिवप्रसाद चंद्र उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम आमाडांड थाना रामनगर को गिरफ्तार किया गया,30000 एवं घटना में प्रयुक्त डिस्कव्हर मो.सा. क.एमपी 65 एमडी 9566 तथा डण्डा जप्त किया गया। आरोपी को न्यायालय कोतमा पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अनूपपुर एवं अति. पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के कुशल मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग कोतमा के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी रामनगर उनि बी.एन. प्रजापति, सउनि रामभुवन शर्मा, सउनि रंगनाथ मिश्रा, आर. 461 विजय मेरावी, आर.195 राहुल प्रजापति, आरण्चा, 262 रिंकू गोले की अहम भूमिका रही है।