पॉजिटिव व्यक्तियों हेतु होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देश
पॉजिटिव व्यक्तियों हेतु होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देश

पॉजिटिव व्यक्तियों हेतु होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देश
➥ लक्षण रहित अथवा कम लक्षण वाले कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर किया जा सकता है होम आइसोलेट
राजेश सिंह
अनूपपुर/ लक्षण रहित अथवा कम लक्षण वाले कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों के होम आइसोलेशन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2020 को जारी मार्गदर्शिका एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 09 जुलाई के अनुक्रम में आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा 13 अगस्त को तत्संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। जारी निर्देश में होम आइसोलेशन की पात्रता एवं शर्तें स्पष्ट की गयी हैं।
➥ होम आइसोलेशन की पात्रता
कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो लक्षण रहित हो अथवा अत्यंत कम लक्षण जैसे:- मात्र सर्दी, खासी, गले में खराश तथा शरीर का तापमान 100° F से कम होना, SPO2 95 प्रतिशत से अधिक होना, सांस लेने में कोई तकलीफ न होना, सीने में जकडन, दर्द जैसे लक्षण न होना।
इसके साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम हो तथा Co-morbidities जैसे :- डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर तथा एच.आई.वी. इत्यादि से ग्रसित न हो को होम आईसोलेट किया जा सकता है। इस हेतु उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण कर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
➥ होम आइसोलेट किसे नहीं किया जा सकता है
कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो लक्षण रहित है, परंतु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा तापमान 100° F से अधिक हो, तथा SPO2-95 प्रतिशत से कम होने पर होम आईसोलेट नहीं किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जिसे सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में जकडन व दर्द हो, अथवा अन्य कोई गंभीर लक्षण हों को होम आईसोलेट नहीं किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जिन्हें Co-morbidities डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर तथा एच, आई.वी. इत्यादि से ग्रसित हो को होम आईसोलेट नहीं किया जाएगा।
➥ होम आइसोलेशन हेतु उपलब्ध आवश्यक व्यवस्था
होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति के पास पृथक हवादार कमरे की सुविधा आवश्यक है, जिसमें पृथक शौचालय की उपलब्धता हो। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि संक्रमित व्यक्ति अपने कमरे से बाहर न निकले, अपने कमरे में ही खाना खाये तथा अन्य व्यक्तियों के सीधे संपर्क में न आये। कपड़े एवं कमरो की सफाई 01 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराईट सोल्यूशन से होनी चाहिए।
ऐसे व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है- खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ होने पर तत्काल स्थानीय चिकित्सालय तथा प्रशासन को सूचित करना चाहिए। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को नियमित रूप से साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए तथा एल्कोहॉल युक्त सेनेटाईजर से सेनेटाईज करना चाहिए। दरवाजो के हैंडल, बिजली के बटन तथा उपयोग में आने वाली सतहों को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित करना चाहिए।
➥ होम आइसोलेशन हेतु अंडरटेकिंग देना
होम आइसोलेट किए गए लक्षण रहित/ कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति को इस आशय की निर्धारित प्रपत्र में अंडर्टेकिंग देनी होगी कि वे समस्त गाइडलाईन/ दिशानिर्देशों का पालन करेंगे तथा रैपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी.) के संपर्क में रहेंगे।
यदि सम्बंधित व्यक्ति द्वारा होम आईसोलेशन के तय मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम-1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
➥ होम आइसोलेशन में रोगी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां
इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह घर में रहने वाले सदस्य विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे संपर्क में न हो एवं अन्य सदस्यों से दूरी बना कर रखें। सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हों। हमेशा मास्क का उपयोग करें। गंदा होने पर मास्क को बदल दें।
कोरोना पॉज़िटिव व्यक्ति को संतुलित आहार, तरल पेय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए एवं आराम करना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा, साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
➥ होम आइसोलेशन की अवधि में रोगी के घर के सदस्यों/संपर्को द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां
होम आइसोलेशन में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की देखभाल हेतु घर के ऐसे सदस्य को रहना चाहिए जो युवा हो एवं किसी बीमारी से ग्रसित न हो। देखभालकर्ता को सदैव मास्क का उपयोग करना चाहिए संक्रमित व्यक्ति को भोजन इत्यादि सामग्री प्रदान करते समय उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि समुदाय में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। अतिथियों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए। संपर्क में रहने वाले व्यक्ति का जांच हेतु सैम्पल पांचवे से दसवें दिन अथवा कोविड-19 के लक्षण (जैसे:- सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आदि) आने पर लिया जाना चाहिए।
➥ होम आइसोलेशन की अवधि
कोविड-19 के पॉजिटिव केस के सैम्पल कलेक्शन दिनांक से 10 दिवस के पश्चात् तथा पिछले 03 दिनों में बुखार न आने की स्थिति में होम आइसोलेशन से मुक्त किया जायेगा। इसके पश्चात् अगले 07 दिनों तक रोगी घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। होम आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों में लक्षण पाए जाने पर तापमान 100° F से अधिक होने तथा SPO2 95 प्रतिशत से कम होने पर होम आइसोलेशन की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
➥ कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों में लक्षण पाए जाने पर परिवहन की व्यवस्था
सक्षम व्यक्ति स्वयं के साधन से चिन्हांकित केन्द्रों में जा सकता है। स्वयं का परिवहन उपलब्ध न होने पर 108 तथा प्रशासन द्वारा निशुल्क परिवहन व्यवस्था की जाती है। परिवहन के दौरान ड्राईवर व संभावित संक्रमित व्यक्ति द्वारा मास्क व दस्तानों का उपयोग किया जाए, खिडकी खुली रखी जाए तथा परिवहन के पश्चात् 01 प्रतिशत हाईपोक्लोराइट से संक्रमित किया जाए।
➥ होम आइसोलेशन हेतु किससे संपर्क करें
कोविड-19 पॉजिटिव रोगी को आइसोलेट किये जाने हेतु आरआरटी से संपर्क करना चाहिए। आरआरटी द्वारा उपलब्ध कराया गया नम्बर भविष्य में संपर्क सूचना हेतू उपयोग में लाया जायेगा। होम आइसोलेशन की सहमति के दौरान सार्थक लाइट ऐप का उपयोग करें।
➥ निगरानी
होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की निगरानी रैपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी) तथा इंसिडेंट कमांडर द्वारा की जाएगी। लक्षण पाए जाने पर संस्थान में भर्ती कराया जाएगा।