अनूपपुर। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं) का आरक्षण नियम 1994 के तहत अनूपपुर जिले की नवगठित नगर पंचायत डोला के वर्ष 2020 में होने वाले निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के सभाकक्ष में 7 सितम्बर 2020 को की जाएगी। आपने कहा है कि इस कार्यवाही में जो व्यक्ति उपस्थित होना चाहे, वे उपस्थित हो सकते हैं। वार्ड आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराए जाने हेतु एसडीएम कोतमा ऋषि कुमार सिंघई प्रभारी अधिकारी नियुक्त कलेक्टर श्री ठाकुर ने वार्ड आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराए जाने हेतु डिप्टी कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त की है। आपने इस कार्य में प्रभारी अधिकारी के सहयोग हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका कोतमा शैलेन्द्र ओझा की ड्यिूटी लगाई है। आपने श्री ओझा को निर्देश दिए हैं कि प्रभारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वार्ड आरक्षण की आवश्यक तैयारियाँ कराकर 7 सितम्बर को आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिष्चित करें।