संपत्ति विरूपण निवारण हेतु करें सख्त कार्यवाही-कलेक्टर
विरूपण निवारण हेतु गठित किए गए विशेष दल

अनूपपुर। म.प्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार किसी स्वामी की लिखित सूचना के बिना सार्वजनिक दृष्टि मे आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित किए जाने की अनुमति नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दंडनीय है। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान उक्त उपबंधो का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने संपत्ति विरूपण निवारण दलों का गठन किया है। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने मे हुआ व्यय दोषी आए जाने वाले व्यक्ति से बकाया भू राजस्व के रूप मे वसूले जाने के योग्य होगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसे संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय मे अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र मे संबन्धित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल अधिकारी एवं संबन्धित थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा संबन्धित निकाय के राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे संबन्धित सीईओ जनपद नोडल अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं संबन्धित पंचायत सचिव के माध्यम से पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त संबन्धित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र मे की गयी दैनिक कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अमन मिश्रा को देंगे।