अनूपपुर

बिना अनुमति के जुलूस एवं रैली का नहीं हो सकेगा आयोजन

अनूपपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर क्रमांक-87 में उप निर्वाचन 2020 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आदेश दिए हैं कि उक्त निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आम सभा, जुलूस, रोड़ शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किये जायेगें। उक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं म.प्र. कोलाहल अधिनियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है। आपने आदेश दिए हैं कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जावें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये । सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे । साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो । साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जाए। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजनीतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे । इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी की सभा/जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके एवं सुविधा पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

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