अनूपपुर

मुख्यमंत्री,प्रदेश के मुख्य सचिव सहित बॉक्साइट उत्खनन से जुड़े 03 मामलों की सुनवाई कल होगी राज्य सूचना आयोग भोपाल में

रिपोर्टर@समर बहादुर सिंह

राजनगर। जिले एवं राज्य से जुड़ी 03 अलग-अलग मामलों में राज्य सूचना आयोग भोपाल में 14 फरवरी को सुनवाई की तारीख नियत की गई है राज्य सूचना आयोग के अपर सचिव पराग करकरे के द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार अनूपपुर जिले के 03 मामलों पर आज राज्य सूचना आयोग भोपाल में सुनवाई होना है,तीनों ही मामले क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कुमार चौरसिया ने आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर आयोग में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है ,मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ए.के.शुक्ला करेंगे।

मामला नंबर 01

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में खान अधिनियम एवं अन्य नियमों को ताक पर रखकर बॉक्साइट का उत्खनन मध्यप्रदेश खनिज निगम लिमिटेड और ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे से जुड़े 09 बिंदुओं के माध्यम से आवेदक ने राज्य खनिज निगम लिमिटेड भोपाल से कुछ सूचनाएं चाही थी परंतु उन सूचनाओं पर दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल ने चाही गई सूचनाये प्रदान नहीं की और सूचना प्रदान ना करने की वजह जो बताया वह भी सही नहीं थी, चाही गई सूचना प्राप्त ना होने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत की इस मामले में आज आयोग में सुनवाई होनी है।

मामला नंबर 02

राजनगर कोयलांचल क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र से और अनूपपुर जिले के अन्य क्षेत्रों से सहित शहडोल संभाग में कई कोयला खदानें होने की वजह से प्रतिमाह सैकड़ों कर्मचारी कोल इंडिया से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत इन कालरी कर्मचारियों को तमाम प्रकार के भुगतान तभी प्राप्त होते हैं जब यह अपने मकान को खाली करें इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार चौरसिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि जैसे भारत सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों भिलाई स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट एवं अन्य उपक्रमों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वहां वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों को लीज / रेंट पर आवासीय मकान दिए जाते हैं उसी प्रकार कोल इंडिया की अनुशांगिक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कोयला खदानों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी लीज और रेंट पर एसईसीएल के मकान दिए जाएं, ताकि इन क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन पर रोक लग सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्व मे किए गए पत्राचार पर की गई कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक के द्वारा मांगी गई थी, परंतु आवेदक के आवेदन पर मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत समय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न किए जाने पर आवेदक ने धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई आज आयोग में होना है।

मामला नंबर 03

तीसरे मामले में प्रदेश सरकार से जुड़ी एक जानकारी चाही गयी थी,यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन से जुड़ी हुई थी आवेदक ने प्रदेश के मुख्य सचिव सुधी रंजन मोहंती को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन नियुक्त किए जाने के संबंध में सूचनाएं चाही थी,परंतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना आवेदक को प्रदाय नहीं की गई समय सीमा के अंतर्गत सूचना प्रदाय ना किए जाने के उपरांत आवेदक ने मामले को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया और आज इस मामले में भी आयोग के समक्ष सुनवाई होनी है।

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