जज ने सुनाया फैसला: अस्थि भंग करने वाले आरोपीगण को हुआ 03 वर्ष का कारावास
रिपोर्टर@राजेश सिंह

अनूपपुर। थाना कोतमा में आहत बृजमोहन द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 04.12.13 को ग्राम जर्राटोला में 07 बजे सुबह फरियादी के घर के पास आरोपी भागवत जायसवाल, हेमराज जायसवाल, रामउजागर जायसवाल के द्वारा फरियादी के साथ लाठी डंडा से मारपीट की गई, व जान से मारने की धमकी दी गयी। सूचना के आधार पर थाना कोतमा में अ.क्र 331/13 धारा 294,323,506 ,34 भादवि का दर्ज कर मेडिकल कराया गया। मेडिकल में अस्थि भंग पाए जाने पर धारा 325 भादवि की बढाई गयी आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य ओर से अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा प्रकरण के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कराये व प्रकरण की गंभीरता व वस्तु स्थिति न्यायलय के समक्ष न्याय दृष्टान्तो के माध्यम से तर्क में प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायलय द्वारा आरोपीगण भागवत जायसवाल, हेमराज जायसवाल ,रामउजागर जायसवाल को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही आहात की शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए उसे प्रतिकार स्वरुप 10 हजार पांच सौ रूपए आरोपी गण द्वारा दिलाये जाने का आदेश भी किया न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने यह की टिप्पणी न्यायालय के कहा कि अभियुक्तगण परिपक्व हैं ,अपराध की प्रकृति गंभीर है आहत ब्रजमोहन को गंभीर छोटे आई हैं इसलिए अभियुक्तगण को परीवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा और उनके कृत्य को गंभीर मानते हुए 03 -03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए आहत को दिलाया गया प्रतिकार-अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने न्यायालय से निवेदन किया कि आहत को काफी शारीरिक व् मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है जिसपर न्यायालय द्वारा धारा 357 बी द.प्र.स के अंतर्गत आहत ब्रजमोहन को 10,500 (दस हजार पांच सौ रूपए) आरोपी गण से दिलाये जाने का आदेश भी पारित किया।