अनूपपुर
एसडीएम ने 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर लगाया प्रतिबन्ध
रिपोर्टर@देवानंद विश्वकर्मा

अनूपपुर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर अमन मिश्रा ने तम्बाकू नियंत्रण कानून सीओटीपीए की धारा 6(ब) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुभाग अंतर्गत स्थित सभी शिक्षण संस्थान के 100 गज/91 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित की है। तथा सभी शिक्षण संस्थान प्रमुखों/संचालकों को आदेशित किया है कि नियत दूरी के भीतर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न हों यह सुनिश्चित करें तथा यदि प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी को तत्काल सूचित करें। आदेश का क्रियान्वयन न होना पाये जानें पर संबंधित दुकानदार एवं शिक्षण संस्थान प्रमुख/संचालक के विरूद्व विधिसम्मत कठोर कार्यवाही की जावेगी।