
अनूपपुर। श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुशील कुमार अग्रवाल), राजेन्द्रग्राम के द्वारा अपने प्र.क्र. 132/13 थाना अमरंकटक के अप. क्र. 27/13 में पारित आदेश 19 सितम्बर 2019 को धारा 294, 323/34 भा.द.वि के अंतर्गत आरोपीगण 01. भोलू बंजारा पिता खेमा उर्फ कोदा, कोन्दा नायक पिता माना नायक एवं बलराम बंजारा पिता कोन्दा नायक निवासी ग्राम पोडकी, थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर को 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में श्रीमती संगीता सिंह परिहार द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी कल्लू नायक निवासी ग्राम पोडकी राजेन्द्रग्राम से पोडकी के बीच गाडी चलाता था दिनांक 19.03.2013 को सुबह 10 बजे ग्राम पोड़की चैरहा तिराहा के पास सवारी ले जाने की बात को लेकर उसके साथ आरोपीगण ने उसकी मैजिक सवारी गाड़ी रोककर अश्लील गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट की थी। जिससे वह बेहोश हो गया था और सम्पूर्ण शरीर में चोट के साथ उसके दाये पैर के पोली के पास फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमरंकटक द्वारा संपूर्ण विवेचना पश्चात् मामला मान. न्यायालय में पेश किया गया जहां पर मान. न्यायालय ने आरोपियों को उक्त धाराओं का दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।