अनूपपुर

फैसला: अपने ही भाभी से बर्बरता पूर्वक मारपीट करने वाले देवर को न्यायालय ने भेजा जेल

रिपोर्टर@देवानंद विश्‍वकर्मा

अपने ही भाभी से बर्बरता पूर्वक मारपीट करने वाले देवर को न्यायालय ने भेजा जेल
अनूपपुर। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी कोतमा  राजगौरव तिवारी के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि  मामला कोतमा थाने के अपराध क्र 351/19 धारा 498,323,506 भादवि से सम्बंधित है जिसमे आहता अनीती जैसवाल उम्र 36 वर्ष निवासी चाका के साथ उसके पति प्रतापी जैसवाल ,देवर भोय राम उर्फ संतोष ,सास समुद्री जैसवाल द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते हुए।  27 अगस्त 19 को लाठी व् राड से मारपीट की गई। मारपीट के पश्चात आहाता को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से मामला अपराधिक होने से अस्पताली तहरीर पर जाँच पश्चात उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पीड़िता की एम.एल.सी कराई गयी। जिसमे चिकित्सक द्वारा कई चोटों को गंभीर पाते हुए एक्स रे की सलाह दी एक्स-रे की रिपोर्ट आना अभी शेष है इस बीच भी आरोपीगण द्वारा आहता एवं साक्षियों  को धमकी देने की शिकायत प्राप्त होने पर आरोपीगण की तलाश की गयी जिसमे से संतोष उर्फ भोय जैसवाल दस्तेयाब हुआ जिसे गिरफ्तार किया जाकर आज रिमांड हेतु माननीय नितेंद्र सिंह तोमर जे.एम.एफ.सी. कोतमा की न्यायालय में पेश किया गया।
जमानत का आवेदन हुआ पेश
आरोपी संतोष उर्फ भोयेराम की ओर से जमानत का आवेदन भी हुआ पेशद्य शासन की और से पेश हुए अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने न्यायालय को प्रकरण के तथ्यों से अवगत कराते हुए आहता की एम.एल.सी रिपोर्ट की और ध्यान आकृष्ट कराया साथ ही आरोपीगण द्वारा दी जा रही धमकी के सम्बन्ध में आहत पक्ष की और से प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में भी अवगत कराया तथा आरोपी की जमानत का विरोध कर जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
न्यायालय ने किया आवेदन खारिज
न्यायलय द्वारा अपने आदेश में पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को उचित माना और अपराध की प्रकृति को गंभीर पाते हुए आरोपी संतोष उर्फ भोयेराम जैसवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और जेल वारंट तैयार कर जेल दाखिल करने का आदेश दिया।

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