अनूपपुर

राजनगर में विधिक साक्षरता शिविर सम्‍पन्‍न

रिपोर्टर@मनोज सिंह

माता-पिता को भरण-पोषण के लिए मिलेगा हर्जाना

राजनगर। जिले के अंतिम छोर पर स्थित राजनगर में कोतमा न्यायालय के सत्र न्यायाधीश भास्कर यादव ने राजनगर के बनगवां ग्राम पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजनों को कानून की जानकारी देना था जिससे कानून की अज्ञानता बचाव नहीं है यह सब लोगों को समझा सकें वही लोकतंत्र भीड़तंत्र के रूप में बदलता जा रहा है इसको भी कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा किए, इस शिविर में माननीय न्यायाधीश ने बताया कि संविधान धारा 39 ए के अनुसार जिसकी आमदनी साल में एक लाख से कम है या आपदा पीड़ित है और उसके पास अपने मामले को लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो न्यायालय उनका नि:शुल्क वकील की व्यवस्था करती है, उन्होंने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक को उसका बेटा घर से निकाल देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है और बेटे को माता-पिता का भरण पोषण के लिए हर्जाना भी देना पड़ेगा, टेंडर फंडिंग का भी मामला देखने को मिल रहा है वही पास्को एक्ट के बारे में कहा कि अगर कोई नाबालिक लड़की क़ो बालिक लड़का लड़की की मर्जी से भी कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और उसके माता-पिता लड़के के खिलाफ शिकायत कर दे तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके साथ ही और बहुत मामलों पर भी विस्तार से न्यायधीश ने प्रकाश डाला, शिविर में उनके साथ न्यायालय क़े स्टाफ, ग्राम पंचायत बनगवां सरपंच रानी पनिका ,सचिव राजेश मिश्रा पत्रकार मनोज सिंह, समर बहादुर सिंह,अमित सेन गुप्ता पंचगण औऱ नगरवासी उपस्थित थे।

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