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143 एकड़ जमीन घोटाले में बलरामपुर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 37 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने हेतु परिवाद पेश

मामला ग्राम भन्नौरा बलरामपुर के गोचर भूमि का फर्जी दस्तावेज लगाकर विक्रय कराने का

अंबिकापुर। मामला कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर में स्थित 143 एकड़ भूमि का विक्रय पत्र टुकड़े-टुकड़े कर अलग-अलग क्रेता विक्रेता के द्वारा निष्पादित करने के संबंध में डॉक्टर डी. के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता द्वारा 5 फरवरी 2025 को धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मय दस्तावेजों के साथ बलरामपुर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में श्रीमती किरण सोनवानी, मनोज कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार सिंह (पटवारी), करण कुमार, आलोक कुमार गुप्ता, संजय कुमार राठौर (उप पंजीयक), बाबूलाल, रामलाल, सुखमनिया, दीप कुमार, मनीष कुमार सिंह (पटवारी), उदय कुमार गुप्ता, विनोद, बालेश्वर राम (उप पंजीयक), रमेश कुमार यादव, जगत यादव, श्रीमती रीमा गुप्ता, नीरज पाल, उदय कुमार गुप्ता, सिद्धार्थ शंकर मिश्रा (उप पंजीयक), कुंजन गुप्ता, चंदन गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, शांति देवी गुप्ता, श्रीमती पूजा सोनी, राजू पोया (राजस्व निरीक्षक), नागेंद्र प्रसाद सोनी, गौतम गुप्ता, अनुराग वैश्य (उप पंजीयक), श्रीमती राधिका गुप्ता, श्रीमती बिनु गुप्ता, पटवारी, शनू विश्वकर्मा, पंकज गुप्ता के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि का है उक्त भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143.3 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ, बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. राम देनी जाति भुईया, रामलाल आ. राम देनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास रामजतन जाति भुईया सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था जिसे रामविलास आ. रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमशः 520, 521, 522, 523, 525, 526 आबंटित कर पट्टा प्रदान किया गया। इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंशी जाति अगरिया के दादा लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुईया के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पर पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ. रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुईया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्रदान किये दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि कई व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया। ग्राम भन्नौरा स्थित गौचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच कमिश्नर सरगुजा के आदेश के अनुसार कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा टीम गठित कर कराया गया जिसमें शिकायत प्रमाणित पाई गई थी तथा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करने की बात जांच रिपोर्ट में आ गई जो की एक अपराधिक कृत्य है जिसके आधार पर डी.के. सोनी के द्वारा माननीय न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने का निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अलग-अलग परिवाद में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी बलरामपुर को आदेश करते हुए 24 फरवरी 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। धारा 175में न्यायालय को अधिकार है कि वह पुलिस से एवं स्वयं जांच कर अपराध पंजीबद्ध करा सकता है, उक्त मामले में अभी अन्य लोगों के विरुद्ध भी परिवाद पेश किया जाएगा।

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