शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. जैतहरी में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
भारतीय संविधार के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों की दी जानकारी

देवानंद विश्वकर्मा
अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा मंगलवार को शासकीय उत्कष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल जैतहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डाॅ. सुभाष कुमार जैन जिला न्यायधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर, भू-भास्कर यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर एवं जीतेन्द्र मोहन धुर्वे जिला विधिक सहायता अधिकारी अनूपपुर उपस्थित थे। शिविर के दौरान डाॅ. सुभाष कुमार जैन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर ने उपस्थित छात्र-छा़त्राओं को संबोधित करते हुए उनके मूल-अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन समर्पण, धैर्य एवं एकाग्रता का क्या महत्व होता है। जैन ने मोटर व्हीकल अधिनियम एवं क्लेम के संबंध में भी बताया। इस अवसर पर भू-भास्कर यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें बिना ड्रायविंग लायसेंस वाहन नहीं चलाने एवं हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने को कहा। यादव ने गुड-टच, बेड-टच एवं सायबर अपराधों के संबंध में बताया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को पास्को एक्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 354-ए,बी,सी,डी एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान शाला के प्राचार्य चन्द्रमणी शर्मा, शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऋषि पाण्डेय, दीपक डहेरिया, राजेश कोल एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।